अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने एआई-जनरेटेड डीपफेक के कथित निर्माण और प्रसार और उनकी विशेषता वाली डिजिटल सामग्री में हेराफेरी को लेकर Google LLC, मेटा प्लेटफ़ॉर्म और अन्य वेबसाइटों सहित कई संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री को एक ठोस नागरिक मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है, जिससे उन्हें अपने व्यक्तित्व अधिकारों, कॉपीराइट और पेशेवर प्रतिष्ठा के कथित उल्लंघन से संबंधित दावों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।

बॉम्बे HC ने प्रीति जिंटा को डीपफेक मामले में Google, मेटा के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति दी
डीपफेक और हेरफेर की गई सामग्री के आरोप
महत्वपूर्ण बिन्दू
अदालत के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुतियों के अनुसार, जिंटा ने आरोप लगाया है कि कई प्लेटफार्मों और वेबसाइटों ने डीपफेक वीडियो, परिवर्तित छवियां, मीम्स, एआई-जनित चैटबॉट व्यक्तित्व और डिजिटल सामग्री के अन्य रूपों को बनाया, अपलोड किया और वितरित किया, जिन्होंने प्राधिकरण के बिना उनकी पहचान का उपयोग किया।
अभिनेता की ओर से पेश वकील रोहन कदम ने 16 जून को न्यायमूर्ति अभय आहूजा की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर सामग्री को जनता के लिए सुलभ बना दिया है।
अभिनेत्री ने दलील दी कि ऐसी सामग्री उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करती है और उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाती है।
प्रतिष्ठा और सद्भावना को लेकर चिंताएँ
अपनी याचिका में, जिंटा ने कहा कि हेरफेर की गई सामग्री का प्रसार उनकी सद्भावना, प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कृत्य कॉपीराइट अधिनियम के तहत उसके नैतिक अधिकारों का उल्लंघन है।
कदम ने कहा कि विवादित सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व स्तर पर प्रसारित किया गया, जिससे इसका प्रभाव दूरगामी हो गया।
हालाँकि कुछ उत्तरदाता मुंबई के बाहर स्थित हैं और कई ऑनलाइन गतिविधियाँ शहर के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुईं, अभिनेता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी।
बाद में अदालत ने उसे मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी।
अदालत द्वारा मुकदमा दायर करने की अनुमति मिलने के बाद, आने वाले हफ्तों में मामला कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ने की उम्मीद है।
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